भदोही, जनवरी 30 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता अदालत ने वाहन विक्रेता द्वारा परिवादी को वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र और बीमा के कागजात न देने पर फैसला सुनाया। 30 हजार रुपये जुर्माना ठोकते हुए दो माह के अंदर गाड़ी वापस लेकर साढ़े तीन लाख रुपये देने की बात कही। आयोग के रीडर स्वतंत्र कुमार ने बताया कि अनिल कुमार उमर वैश्य निवासी अंजली माहल, गोपीगंज ने ऑटो ऑथराइज्ड डीलर शोरूम 28 बाईपास रोड रजपुरा भदोही को पक्षकार बनाते हुए 22 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। विपक्षी विक्रेता द्वारा वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र व बीमा का कागज नहीं दिया जा रहा है। कहा था कि 31 जुलाई 2023 को एक ऑटो पियाज्जो आपे सीएनजी कुल रुपया साढ़े तीन लाख में क्रय किया था। एक माह के बाद पंजीयन प्रमाण पत्र और बीमा के कागज देने की बात कही गई थी। लेकिन नहीं दिया, जिसके बाद आयोग म...