मुजफ्फरपुर, सितम्बर 28 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से टोल प्लाजा पार करने के लिए जारी वार्षिक पास का एक नियम वाहन मालिकों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस नियम में रिफंड का कोई प्रावधान नहीं होने से ऐसे कई वाहन मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिन्होंने अपने वाहन का फास्टैग किसी कारणवश बदल कर नया जारी करा लिया है। लेकिन, नियम के कारण उनके नये फास्टैग में वार्षिक पास की शेष राशि का अंतरण नहीं हो पाया है। इससे उनको पहले से जारी पास का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके उलट उनको टोल प्लाजा पर वास्तविक दर से टोल देना पड़ रहा है। इससे उनपर दोहरी मार पड़ रही है। पिछले एक माह में सौ से अधिक लोगों ने एनएचएआई के पोर्टल पर अपनी परेशानी साझा कर नियम में सुधार की गुहार लगाई है। ऐसे ही एक प्रभावित वाहन स्वामी ...