प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 31 -- अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा की कोर्ट ने गाली देने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए कुंडा के आजाद व आदिल को दो-दो वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर पांच-पांच हजार अर्थदंड लगाया है। कुंडा इलाके की वादी मुकदमा के अनुसार, 19 जनवरी 2016 को दिन के समय उसकी नाबालिग बेटी को गांव का इब्बन अहमद बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसमें सहयोग आजाद व आदिल ने किया। इन तीनों ने मिलकर उसकी बेटी को गायब कर दिया। वादी मुकदमा ने आरोपितों के घर बेटी के विषय में पूछा तो उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय की ओर से इब्बन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।
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