चंडीगढ़, अगस्त 26 -- गोहत्या पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने हरियाणा नूंह जिले के रहने वाले आसिफ को गोहत्या के मामले में बेल देने से इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा कि आसिफ आदतन अपराधी है। उसने पहले भी अदालत की ओर से नरम रुख दिखाए जाने का गलत फायदा उठाया था। जस्टिस संदीप मुद्गिल की बेंच ने कहा कि आसिफ पहले भी गोहत्या के आरोप का सामना कर चुका है। इस तरह बार-बार गोहत्या करना कानूनन गलत तो है ही। इसके अलावा भारत के संवैधानिक और सांस्कृतिक ढांचे के लिए भी खतरनाक है। बेंच ने कहा कि भारत में गाय को पवित्र माना जाता है। ऐसे में उसकी हत्या करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। आसिफ के खिलाफ नूंह सदर पुलिस स्टेशन में 3 अप्रैल, 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने एक सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर रास्ते में एक ग...