बुलंदशहर, मई 31 -- न्यायालय एसीजे/एसडी-4 के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने वर्ष 2010 में सलेमपुर क्षेत्र में गाड़ी चलाकर एक युवक को घायल करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 16 मई 2010 को थाना सलेमपुर में आरोपी कालू पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी गांव कुतुबपुर थाना सलेमपुर द्वारा वादी पवन कुमार की बाइक में टक्कर मारकर उनको घायल कर दिया गया था। 24 मई 2010 को थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। न्यायालय एसीजे/एसडी-4 के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी कालू को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त कालू को न्यायालय उठने तक व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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