लखनऊ, जुलाई 23 -- -तीन लाख आरसी व 58 हजार डीएल निरस्त करने की सूची पहले दी जा चुकी लखनऊ, विशेष संवाददाता अगर ई-चालान के दायरे में आए वाहन को चला रहे व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस का पता नहीं मिलता है तो गाड़ी मालिक का डीएल निरस्त किया जाएगा। हालांकि ये कार्रवाई तब होगी जब सम्बन्धित वाहन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बार-बार हुआ हो। यह निर्णय परिवहन विभाग और यातायात निदेशालय के अफसरों के बीच हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में सड़क सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान ई-चालानों की वसूली को अधिक प्रभावी बनाने और गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में सम्बन्धित लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई के बारे में भी कई निर्णय लिए गए। यातायात निदेशालय ने कुछ समय पहले परिवहन विभाग को पांच अथवा पांच बार से अधिक चालान होने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन व डीएल ...