गाजियाबाद। हिन्दुस्तान, मार्च 9 -- गाजियाबाद नगर निगम नई दर पर हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों से 12 फीसदी ब्याज वसूलेगा। वित्त वर्ष खत्म होने पर 31 मार्च के बाद ब्याज लिया जाएगा। वहीं, निर्धारित समय में हाउस टैक्स जमा करने वालों को छूट का लाभ देकर राहत दी जाएगी। पांचों जोन में नई संपत्ति पर लगने वाला हाउस टैक्स पुरानी संपत्ति पर लग रहे टैक्स से डेढ़ गुना ज्यादा है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बोर्ड बैठक में नई संपत्ति पर टैक्स निर्धारण को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन नई दरों से हाउस टैक्स वसूली चाहता है। नई संपत्ति पर डेढ़ गुना ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। पुरानी संपत्ति के हाउस टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। निगम के पांचों जोन से नई संपत्ति पर बिल जारी किए जा रहे हैं। निगम अधिकारी ने बताया कि क...