गाजियाबाद, जनवरी 16 -- उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक महीने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान रैलियां करने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन और किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। गाजियाबाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अनदेखी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कमिश्नरेट में 16 फरवरी तक लागू रहेगी निषेक्षाज्ञा देश की राजधानी दिल्ली से सटे होने के चलते गाजियाबाद में आगामी गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती समेत अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों और संभावित धरना और विरोध-प्रदर्शनों के मद्देजर पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा आगामी 14 जनवरी से प्रभावी होकर 16 फरवरी की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। यह भी पढ़ें- ठंड की व...