गाजियाबाद, जनवरी 30 -- गाजियाबाद में होटल चलाने के लिए अब नगर निगम से अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। सराय ऐक्ट के तहत अनुमति नहीं होने पर होटल सील होंगे। होटल संचालक अब तक दूसरे विभागों से ही अनुमति ले रहे थे। पुलिस ने पिछले दिनों गाजियाबाद और ट्रांस हिंडन क्षेत्र में अभियान चलाकर कई होटलों को बंद कराया था। यह होटल मानक पूरे नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ होटलों की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर होटल पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान खुलासा हुआ कि सराय एक्ट के तहत होटल संचालकों ने नगर निगम से अनुमति नहीं ली । पुलिस की सख्ती से होटल संचालकों में हड़कंप है। वह सराय एक्ट के तहत निगम से अनुमति लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। निगम के स्वास्थ्य विभाग में रोजाना पांच से दस आवेदन आ रहे हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मि...