गाजियाबाद, जनवरी 31 -- गाजियाबाद में अब प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन होने से पहले लोगों को 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल, नगर निगम ने अनाधिकृत और अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार के 27 जनवरी के नियमों को अपनाया है। नियमों के अनुसार, संपत्ति मालिकों को किसी भी कार्रवाई से कम से कम 15 दिन पहले या स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, जो भी अधिक हो, पंजीकृत डाक के जरिए कारण बताओ नोटिस दोना चाहिए।अवैध स्ट्रक्चर पर चिपकाना होगा नोटिस नोटिस को स्ट्रक्चर (संरचना) पर साफ तौर से डिस्प्ले भी किया जाना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को विध्वंस नोटिस ईमेल करना होगा, जो ऑटोमैटिक स्वीकृति जारी करेगा। अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का मकसद अनधिकृत विध्वंस को र...
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