गाजियाबाद। दीपक सिरोही, मई 17 -- गाजियाबाद नगर निगम ने पुरानी संपत्ति पर भी डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स लगा दिया है। करदाताओं को पुराने टैक्स का चार गुना बिल बढ़ाकर जारी किए जा रहे हैं। अब कारपेट एरिया से ही हाउस टैक्स लगेगा। वहीं, निगम करदाताओं को तीन श्रेणी में 66 से लेकर 81 फीसदी तक छूट देगा। नगर निगम एक अप्रैल वर्ष 2024 से नई संपत्ति पर डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स वसूल रहा। पुरानी संपत्ति पर नई दर से हाउस टैक्स नहीं था, लेकिन निगम ने चालू वित्त वर्ष में पुरानी संपत्ति पर भी चार गुना हाउस टैक्स बढ़ाया है। सॉफ्टवेयर अपडेट कर पांचों जोन कविनगर, सिटी, विजयनगर, मोहननगर और वसुंधरा जोन में गुरुवार शाम से पुरानी संपत्ति पर नई दर से हाउस टैक्स के बिल जारी कर दिए। निगम का दावा है कि बिल जारी करने से पहले इसमें सुधार किया गया है।...
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