लखनऊ, अगस्त 29 -- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर और आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर जिले आएंगे।नियम तोड़ने वालों पर तगड़ा ऐक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माना देना पड़ेगा।पुलिस ने जारी किया निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी निर्देश में लिखा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं सजा सुनाए जाने के बाद भी दोबारा कोई इस आदेश का उल्लंघन ...
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