लखनऊ, फरवरी 6 -- उत्तर प्रदेश भवन निर्माण नियमों को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की तैयारी, गांवों में निर्माण होगा आसान लखनऊ। विजय वर्मा ग्रामीण इलाकों में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के मकान के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण आबादी को सरल, सस्ता और समयबद्ध मकान निर्माण की सुविधा मिलेगी। दो मंजिल तक मकान बनाने की छूट नए प्रावधानों के तहत ग्रामीण क्षेत्र के भू-स्वामी अपने कच्चे मकान, आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक मकान बना सकेंगे। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि निर्माण पूरी तरह आवासीय या कृषि उपयोग...