फरीदाबाद, जुलाई 15 -- नूंह। हरियाणा सरकार ने ग्रामीणों को राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब 2004 से पहले बनाए गए अनधिकृत मकानों को नियमित किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा और तोड़फोड़ की कार्रवाई भी नहीं होगी। मंगलवार को जारी बयान में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने यह जानकारी दी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि यह नीति हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5ए में संशोधन के बाद लागू की गई है। अब ग्राम पंचायतें राज्य सरकार की अनुमति से ऐसी शामलात देह जमीनें उन लोगों को बेच सकेंगी, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले मकान बना लिए थे। 500 वर्ग गज से ज्यादा रकबे में बने मकानों को शामिल किया जाएगा उपायुक्त ने बताया कि यह सुविधा 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र में बने मकानों पर लागू होगी, जिसमें मक...