बिजनौर, मई 26 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन व एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने अवैध गांजा रखने के मामले में आरोपी शाहनवाज उर्फ शानू को दोषी पाते हुए 15 माह का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार चौहान के अनुसार नगीना थाने में तैनात एसआई कमल किशोर ने 13 फरवरी 2022 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि वह पुलिस बल के साथ वांछित अपराधी और संदिग्ध वाहनों की तलाश में गश्त पर थे। गश्त के दौरान आरोपी शाहनवाज अहमद उर्फ शानू पुत्र नसीर अहमद निवासी गांव हकीकतपुर गंगवाली थाना नगीना को गिरफ्तार किया तथा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक किलो सौ ग्राम गांजा बरामद किया। उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसका चालान कर दिया था। इस मामले में न्यायाधीश प्रशां...