गोरखपुर, जुलाई 20 -- गोरखपुर। गांजा बरामद होने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंद कुमार ने राजस्थान के अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र के बहाला निवासी अभियुक्त साहब खान उर्फ सावी को दस साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजू गुप्ता का कहना था कि पुलिस ने अभियुक्त को 19 फरवरी 2016 को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से 251 किलो गांजा बरामद हुआ था।

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