भभुआ, जनवरी 20 -- चैनपुर पुलिस ने तस्करों के पास से 29 किलो व 47 किलो किया था गांजा बरामद कम्पोटर पर डेढ़ लाख और घुरपत पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला एवं अपर न्यायालय द्वितीय अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने भारी मांत्रा में गांजा बरामदगी के मामले में दो तस्करों को दोषी पाते हुए मंगलवार को 14 और 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। गांजा तस्कर कम्पोटर राजभर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ मुसहर टोली निवासी को 14 वर्ष कैद व डेढ़ लाख रुपया अथदंड तथा चैनपुर थाना क्षेत्र के भगंदा निवासी घुरपत राय को 12 वर्ष कैद व एक लाख रुपया फाइन की सजा सुनायी। उक्त मामले के एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 11 नवम्बर 2022 को तत्कालीन चैनपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने गुप्त सूचना पर ...