मुजफ्फरपुर, सितम्बर 25 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जंक्शन के निकास द्वार से पिछले वर्ष 22 अप्रैल को दो सौ ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार पारू थाने के फतेहाबाद गांव के मो.हारूण रशीद को बुधवार को 29 दिनों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट)- दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने उसे सजा सुनाई। वह गिरफ्तारी के बाद वह पहले ही 29 दिन जेल में रह चुका था। जुर्माने की राशि जमा करने के बाद कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। रेल थाना के दारोगा सोती कुमार ने मामले में एफआईआर कराई थी। कहा था कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल की रात प्लेटफॉर्म-एक के निकास द्वार के निकट संदेह के आधार पर मो.हारूण रशीद की बैग की तलाशी ली गई। बैग में दो सौ ग्राम गांजा मिला। 23 अप्रैल को वि...