भभुआ, जुलाई 22 -- चैनपुर के रूपापट्टी से 43 किलो गांजा के साथ हुआ था गिरफ्तार न्यायालय ने तस्कर पर 1.50 लाख रुपए का लगाया अर्थदंड (अंतिम पेज) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने गांजा बरामदगी के मामले में मंगलवार को एक तस्कर को दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सश्रम कारावास के अलावा 1.50 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला गांजा तस्कर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पतलोइया निवासी श्रीधारी बिन्द का पुत्र जोधा बिन्द है। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 22 जनवरी 2023 की शाम में चैनपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रूपापट्टी नहर पुल के पास बजाज पल्सर ...