रांची, मार्च 24 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े सात साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त बिजली राय को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 23 किलोग्राम गांजा के साथ 26 अक्तूबर 2018 को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को धर दबोचा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 23 किलो गांजा बरामद किया गया था। अभियुक्त के करीब 10 महीने जेल काटने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। दोषी पाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया है। मामले को लेकर एनडीपीएस केस संख्या 23/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की ...