चित्रकूट, नवम्बर 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। बरगढ़ थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मान सिंह ने दो जनवरी 2019 को रामजतन कुशवाहा निवासी अरवारी थाना बरगढ़ को 41 किलो 900 ग्राम हरा गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। रामजतन ने अपने मकान के बगल से खेत में गांजा के 10 पेड़ लगाए थे। जिनको कटवाने के बाद पुलिस ने तौल कराई थी। उसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक तत्कालीन एसआई शिव कुमार यादव ने 28 फरवरी 2019 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने न्यायालय में गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभि...