पूर्णिया, फरवरी 1 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। गांजा तस्करी में शामिल एक युवक को अदालत ने दस वर्ष सश्रम करावास की सजा दी। साथ ही अलग से एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की रकम नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में बितानी होगी। यह सजा शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने मोहित नगर जलपाईगुड़ी निवासी 26 वर्षीय अजय प्रधान को दी। मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि पुलिस ने बरसोनी टॉल प्लाजा के निकट एक पिकअप वैन से 225 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। यह गांजा मछली ढोने वाले थर्मोकोल के डिब्बे में छुपाकर रखा गया था। बीते 19 मार्च 2023 की इस घटना में पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने डगरूआ थाना कांड सं. 83/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पुलिस पदाधिकारी का कहना था कि शराब बरामदगी को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चला...
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