पूर्णिया, मई 25 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि।गांजा तस्करी के जुर्म में अदालत ने दो युवकों को दस-दस वर्ष जेल की सजा दी। वहीं अलग से दो-दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम नहीं देने पर एक साल अधिक जेल में सजा भुगतना पड़ेगा। यह फैसला शनिवार को विशेष न्यायाधीश विक्रम कुमार ने सुनाते हुए दोनों युवकों को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। इन युवकों में से एक मधुबनी जिला के अंधरा ठारी थानाक्षेत्र के मरूकिया गांव निवासी 36 वर्षीय अखिलेख कुमार महतो है वहीं दूसरा त्रिपुरा अगरतल्ला जिला के सिधई थानाक्षेत्र स्थित एकपरिवार गांव का रहने वाला 35 वर्षीय प्रियरंजन देव वर्मा है। मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि पुलिस ने दोनों युवकों के पास से 38 पैकेट में 80.175 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। मामला 10 मई 2022 की है जिसके लिए बाय...