अल्मोड़ा, मार्च 5 -- विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने बुधवार को गांजा तस्करी के दो अभियुक्तों को साढ़े दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। मौके से फरार हुए एक अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर सिंह बिष्ट, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने बताया कि मामला तीन अप्रैल 2023 का है। सल्ट पुलिस सराईखेत रोड के नैल कमान तिराहे पर चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान सफेद रंग की कार में तीन लोग सवार मिले। पुलिस को देख ज्ञानी उर्फ ज्ञानेंद्र निवासी काजीपुरा सिविल लाइन मुरादाबाद मौके से फरार हो गया, जबकि सचिन सक्सेना निवासी हरथला मुरादाबाद और रघु उर्फ रघुवर निवास...