औरंगाबाद, फरवरी 12 -- गांजा की तस्करी के मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने अंबा थाना कांड संख्या- 73/2022 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। तीन अभियुक्त रोहतास जिला के चेनारी निवासी नंदकुमार भारद्वाज, शिवसागर निवासी धीरज पाठक और चेनारी के रोशन कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी(2) और 25 में 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस संबंध में स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि वर्ष 2022 में एक प्राथमिकी अंबा थाना में दर्ज की गई थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि स्विफ्ट डिजायर कार से गंजा की...
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