भागलपुर, अक्टूबर 10 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता गांजा तस्करी में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा सुनाई। एडीजे 13 की अदालत ने गुरुवार को कांड में दोषी पाए गए पश्चिम बंगाल कुंज विहार के रहने वाले सुजीत राय और उसी राज्य के अलीपुर के रहने वाले अखिल दास के साथ ही उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले ह्दयानंद उपाध्याय को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एनडीपीएस के विशेष पीपी श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना को लेकर उन्होंने बताया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव को लेकर नवगछिया के भवानीपुर में 14 सितंबर 2020 को पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देख गांजा लदा वाहन लेकर चालक भागने की कोशिश...