बुलंदशहर, जून 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश-04 प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने वर्ष 2017 में कोतवाली नगर क्षेत्र में गांजा बरामदगी के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। रविवार को मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 5 नवंबर 2017 को कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी रहीस पुत्र सगीर निवासी मोहल्ला आदिल नगर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से गांजा बरामद किया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया गया। 13 फरवरी 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश-04 प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी रहीस को ...
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