मोतिहारी, नवम्बर 19 -- मोतिहारी। एनडीपीएस न्यायालय टू के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को बारह वर्षों की कठोर कारावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा बंजरिया थाना के मोखालिशपुर निवासी इस्माइल मियां के पुत्र शेख कलामुद्दीन को हुई है। मामले में बंजरिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष चंद्रभूषण झा ने बंजरिया में एफआईआर दर्ज करायी थी। दर्ज एफआईआर में बताया था कि 10 जून 2023 की रात्रि करीब 8.30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर नामजद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई। जहां से जांच के दौरान 60 किलो प्रतिबंधित गांजा पकड़ा गया। एनडीपीएस वाद के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभ...