पाकुड़, फरवरी 25 -- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाकर एक महिला समेत चार लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो लोगों को 10-10 साल एवं एक को आठ साल और चौथे को सात साल की कठोर सजा तथा कुल 3.50 लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो को एक-एक साल, तीसरे को आठ माह एवं चौथे को सात माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। 10 साल सजा पाने वालों में बिहार के पीरपैंती थाना क्षेत्र के झामर निवासी सेंटू कुमार यादव 27 वर्ष, पीरपैंती बाजार निवासी शेख गुरफान 34 वर्ष शामिल हैं। न्यायालय ने इन दोनों को दस दस साल सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपया जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में रहना पड़ेगा। आठ साल की सजा पाने वाले 30 वर्षीय मोह...
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