रांची, नवम्बर 28 -- रांची, संवाददाता। मादक पदार्थ गांजा तस्करी के मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त बसंत साहू को दोषी करार कर अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त दो साल जेल की सजा काटनी होगी। बसंत साहू की गिरफ्तारी के बाद से वह निरंतर न्यायिक हिरासत में था। मामले के एक अन्य आरोपी दिनेश साहू के खिलाफ ट्रायल जारी है। मामला 5 फरवरी 2023 का है। चान्हो थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को धर दबोचा था। तलाशी के दौरान टेंपो में छुपाकर रखे गए दो बंडलों में 3 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बरामद गांजा लोहरदगा बाजार स्थित एक चाय दुकान में स्टोर किया जाता थ...