बांका, मई 25 -- बांका। एक संवाददाता बांका एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने शनिवार को गांजा तस्करी मामल में दो अभियुक्तों को 14-14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक एक लाख का अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा होगी। मामले के संबंध में बताया जाता है कि बौंसी थाना पुलिस ने 31 जनवरी 2020 को दो लोगों को बड़ी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें रितेश कुमार(खगड़िया जिला के गोगरी जमालपुर निवासी) एवं सुजीत कुमार(खगड़िया जिला मधैया निवासी) को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोनो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। सरकार की ओर से अपर लोकअभियोजक राजकिशोर प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता आनंददेव चौधरी ने बहस में भाग लिया।

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