रांची, मार्च 27 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े सात साल पुराने मामले में दोषी करार अभियुक्त बिजली राय को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने 24 मार्च को दोषी ठहराया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमार बशिष्ट प्रसाद ने ठोस गवाही दर्ज कराई थी। अभियुक्त को नोरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 23 किलोग्राम गांजा के साथ 26 अक्तूबर 2018 को पिस्को मोड़, रातू रोड से गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 23 किलो गांजा बरामद किया गया था। अभियुक्त को करीब 10 महीने जेल काटने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। दोषी पाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरास...