हाजीपुर, सितम्बर 27 -- जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. वैशाली की अदालत ने गांजा तस्करी के तीन साल पुराने मामले में एक नामजद अभियुक्त रघुवीर राम को 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर सजा की अवधि 06 माह बढ़ा जाएगी। एनडीपीएस अदालत के स्पेशल लोक अभियोजक सुमित कुमार इस केंस को कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि महनार थाना कांड संख्या-177/2022 दिनांक 27/6/2022 के नामजद अभियुक्त रघुवीर राम को भा.द.वी. की धारा 414 में 1 वर्ष की कारावास 25(1) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष की कारावास एवं 40 हजार रुपया जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 20 (बी) (4) (c) में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 15 वर्ष की कारावास की स...