बेगुसराय, मई 2 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। गांजा तस्करी के आरोप में एनडीपीएस कोर्ट के न्यायधीश ने सुनवाई के बाद बछवाड़ा थाना के बछवाड़ा गांव निवासी कामो सहनी उर्फ कलेश्वरी सहनी को 20 वर्ष की सजा के साथ-साथ दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्षों का जेल अलग से होगा। यह फैसला पांचवें साल आया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में बछवाड़ा थाना में एक केस दर्ज है जिसमें कामो सहनी को एक ट्रक में 3350 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। विशेष लोक अभियोजन वाल्मीकि महतो हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...