बुलंदशहर, जून 27 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने गांजा तस्करी के दो मामलों में दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गुरुवार को मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 25 जुलाई 2021 को एक आरोपी लव बंसल निवासी गांव मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात को गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चालान कर दिया था और जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी लव बंसल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ...