हल्द्वानी, नवम्बर 4 -- नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने 2.76 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने अदालत को बताया कि खताड़ी, रामनगर निवासी फैजान पुत्र जियाउद्दीन को 22 जनवरी 2018 को पुलिस ने 2.76 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। यह मात्रा मध्यम मात्रा से अधिक पाई गई थी। अदालत ने विचारण के बाद आरोपी फैजान को गांजा तस्करी में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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