मुजफ्फरपुर, अगस्त 5 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मोतीपुर थाना के कोदरकट्टा पुल के पास से दो वर्ष पूर्व 120 किलो गांजा जब्ती मामले में दोषी ट्रक चालक नुनुआ ठाकुर को सोमवार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ट्रक चालक किशनगंज के नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर बेलुआ हाट का रहने वाला है। कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने उसे सजा सुनाई। एक अन्य आरोपित कथैया थाने के कथैया निवासी नीरज कुमार को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया। प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किये। मोतिहारी ले जा रहा था गांजा की खेप: नुनुआ ठाकुर ने पुलिस ...