मुजफ्फरपुर, मई 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बाइक से 50 किलो गांजा की खेप पहुंचाने के मामले में सारण जिला के भेल्दी थाना के बड़ी सरसिया गांव के भूषण सिंह को दोषी करार दिया गया है। 22 वर्ष पहले कस्टम विभाग की टीम ने उसे सारण जिला के तरैया नहर के पास गांजा की खेप के साथ गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध कस्टम विभाग के मुजफ्फरपुर डिविजन के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने 11 अप्रैल 2003 को प्राथमिकी कराई थी। इस मामले का सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने उसे दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 24 मई को विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष कोर्ट में पांच गवाहों को पेश किया गया। नेपाल से लाई गई थी गांजा की खेप : कस्टम इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि गुप्...