मुजफ्फरपुर, सितम्बर 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गांजा की बड़ी खेप पहुंचाने में 18 वर्ष पहले गिरफ्तार बोलेरो चालक पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत मोतिहारी नगर थाना के चिकपट्टी मोहल्ला निवासी महेंद्र बैठा को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे डेढ़ लाख रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने शुक्रवार को उसे यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मिथिलेश कुमार वर्मा ने आठ गवाहों को पेश किया। कस्टम डिविजन मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टर लालदेव रजक ने 27 जून 2007 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि कस्टम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को सूचना थी मिली कि बोलेरो से नेपाली गांजा की खेप लाई जा ...