मुजफ्फरपुर, मई 24 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। तस्करी के 50 किलो गांजा की खेप बाइक से पहुंचाने के दोषी सारण जिला के भेल्दी थाना के बड़की सिरसिया गांव के भूषण सिंह को शनिवार को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे नौ माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने दोषी भूषण को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ने इस मामले में पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बताया कि कस्टम डिविजन मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने 11 अप्रैल 2003 को केस दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि दस अप्रैल की रात सूचना मिली कि पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि से गांजा की खेप बाइक से सारण जिला के भेल्दी थाना क्षेत्र में पहुंचाई जा...