प्रयागराज, फरवरी 16 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा जिले में 37 साल पहले डकैती और हत्या मामले के दोषी की सजा बरकरार रखी है और जमानत निरस्त कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला एवं न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने रक्षपाल और एक अन्य की अपील पर दिया है। एटा के जैथरा थानाक्षेत्र के नगला हिम्मत गांव में 25 जुलाई 1982 की रात शिवराज सिंह के घर डकैती हुई। डकैती में जौहरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रक्षपाल सहित अन्य पर डकैती व रात में घर में घुसकर हत्या करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को डकैती व हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसे हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा की 10 मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी जगदीश की मृत्यु हो गई। रक्षपा...
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