धनबाद, मई 8 -- धनबाद, प्रतिनिधि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हुई हत्या के मामले में गवाह अमर सिंह से जुड़े वीडियो बयान वाले पेन ड्राइव को कोर्ट में चलाया जाएगा। ट्रायल सेशन कोर्ट पेन ड्राइव में दिए गए गवाह अमर सिंह के वीडियो का अवलोकन करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत पेन ड्राइव के कटेंट को सुनने का आदेश दिया है। कांड के आरोपी विनोद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने छह मई को यह आदेश दिया। विनोद सिंह ने 26 मार्च को अदालत में एक पेन ड्राइव दाखिल कर अदालत में दावा किया था कि पेन ड्राइव में चश्मदीद गवाह अमर सिंह की आवाज और वीडियो बयान है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। दावा किया गया था कि यह वीडियो और आवाज अमर सिंह की है। गवाह अमर सिंह घटनास्थल के समीप ही सुधा ...