रांची, नवम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शनिवार को टेरर फंडिंग मामले के आरोपी बीरबल गंझू की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें गवाहों को वापस बुला जिरह करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि गवाहों को वापस बुलाने का कोई वैध आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने विशेष एनआईए कांड संख्या 3/2018 मामले में गवाही हो चुकी आठ महत्वपूर्ण गवाहों को दोबारा बुलाकर उनसे जिरह का अवसर देने की मांग की थी। उनका कहना था कि वकील के शहर से बाहर होने के कारण पहले जिरह नहीं हो सकी। वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन साक्ष्य जुलाई 2024 में ही समाप्त हो चुका है, अभियुक्तों का 313 बयान दर्ज हो चुका है और वर्तमान में अंतिम बहस जारी है। ऐसे समय में यह याचिका मुकदमे की ग...