नई दिल्ली, जुलाई 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने हत्या के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपी विकास चौहान उर्फ बाबी को आईपीसी की धारा 302 से दोषमुक्त किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों की गवाही ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपी को आईपीसी की धारा 302 से बरी किया जाता है। हालांकि, उसे सीआरपीसी की धारा 437ए (हिरासत से रिहा होने से पहले जमानत पर अपील बांड अनिवार्य) के अंतर्गत नया जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। -- यह है पूरा मामला अभियोजन पक्ष का आरोप है कि साल 2023 में नौ अप्रैल को ओखला फेज-दो के डीडीए शेड्स के ए-9 के सामने आरोपी विकास ने पीड़ित प्रभु नाथ से झगड़ा किया। ...