आगरा, अक्टूबर 10 -- दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट जैसे गंभीर मामले के विवेचक और तत्कालीन थानाध्यक्ष जसराना जिला फिरोजाबाद लंबे समय से गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने थानाध्यक्ष का वेतन रोकने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को आदेश दिए। अदालत में राज्य बनाम राजेश का दुराचार एवं पॉक्सो ऐक्ट का थाना बसई अरेला आगरा से संबंधित मामला लंबित है। उक्त मुकदमा वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था। मुकदमे की विवेचना उस समय थाना बसई अरेला में तैनात विवेचक शेर सिंह द्वारा की गई थी। शेर सिंह के अलावा सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। अदालत द्वारा पारित कई प्रतिकूल आदेश पारित करने के बावजूद शेर सिंह गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जबकि आगरा से एक घंटे की दूरी पर तैनात हैं। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ...