अजय कुमार पांडेय, मई 29 -- परिवहन विभाग का पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नया नियम वाहन मालिकों के गले की फांस बन गया है। रि-रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे पहली बार कराए गए बीमा और सेल डीड के कागजात मांगे जा रहे हैं। इतना पुराना पेपर नहीं दे पाने पर फिटनेस टेस्ट पास होने के बावजूद राज्य मुख्यालय से आवेदन अटक जा रहे या लौटा दिए जा रहे हैं। सिर्फ में दो हजार से अधिक वाहन मालिकों का आवेदन छह महीने से लटका हुआ है। राज्य में इनकी संख्या लाख में है। इन गाड़ियों का रि-रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कबाड़ बन जाएंगी। वाहन मालिकों को काफी नुकसान होगा। केंद्रीयकृत व्यवस्था होने के कारण अब इस पर मुख्यालय स्तर पर ही निर्णय लिया जा रहा है। एक महीने में ही ऐसे एक सौ आवेदनों को मुख्यालय स्तर से निरस्त कर दिया गया है। विभाग से जुड़े कर्मियों ने बताया कि अब रि-र...