आगरा, नवम्बर 13 -- हादसे में गलीचा कारीगर (23) की मौत पर बीमा कंपनी उसके परिजनों को धनराशि अदा करेगी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक के आश्रितों को विपक्षी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 20.88 लाख रुपये मुकदमा दायर करने की दिनांक 22 जनवरी 2018 से मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिये। वादी आरती वर्मा निवासी नगला बेहड़ थाना डौकी ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघल, जेपी शर्मा व राघव सिंघल के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके पति नीरज वर्मा गलीचा कारीगर थे। वह गलीचा निर्माण कर वादी, उसके पुत्र, सास एवं ससुर का पालन पोषण करते थे। 17 फरवरी 2018 की शाम उसके पति अपने चाचा के साथ मोटर साइकिल से ग्राम कुर्रा से आगरा आ रहे थे। आगरा-ग्वालियर मार्ग स्थित श...
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