शाहजहांपुर, जुलाई 19 -- शाहजहांपुर। थाना निगोही क्षेत्र में पांच साल पुराने हत्या के मामले में एएसजे-01 कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा वादिनी के पति की हत्या के मामले में साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर सुनाई। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी हरपाल पुत्र भद्दर उर्फ भद्रपाल निवासी महमूदपुर भजा, थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत ने वर्ष 2019 में निगोही थाना क्षेत्र के बब्लू नामक युवक की हत्या कर दी थी। वादिनी सोनी की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने अंगोछे से बबलू की गर्दन कसी और फिर उसका मुंह खेत में भरे पानी में डुबोकर मार डाला। थाना निगोही में इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 151/2019 धारा 302/201 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस, मॉनीटरिंग सेल और अभियोज...