नई दिल्ली, मई 24 -- - चार सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के दिए निर्देश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) पर गलत जानकारी देकर हलफनामा दाखिल करने के आरोप में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने डीयू से चार सप्ताह में हर्जाना राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने कहा कि चेतावनी देने के बावजूद विश्वविद्यालय अपनी बातों पर अड़ा रहा जबकि दस्तावेज के हिसाब से जानकारी कुछ और थी। ---- यह है मामला यह मामला श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविंदर नारायण मिश्रा की पेंशन निर्धारण से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2004 में 26 अगस्त को लेक्चरर के पद पर हुई थी, जबकि विश्वविद्यालय उनकी नियुक्ति वर...