अमरोहा, दिसम्बर 3 -- पुराने मीटर में स्टोर रीडिंग का हवाला देकर भेजा गया लगभग 30 हजार रुपये का बिल उपभोक्ता फोरम ने निरस्त कर दिया। बिजली विभाग के एमडी, एक्सईएन व एसडीओ पर मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार तो वहीं परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उपभोक्ता को जुर्माना धनराशि एक महीने के भीतर अदा करने का आदेश दिया। शहर के मोहल्ला कोट निवासी शरद कुमार शर्मा के घर के बाहर फरवरी माह में बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान पुराना मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित किया था। पुराना मीटर टीम साथ ले गई थी। इसके बाद विभाग द्वारा उनके पुराने मीटर में गलत रीडिंग दर्शाकर एरियर के लगभग 30 हजार रुपये जोड़कर बिल जारी कर दिया गया। जबकि उपभोक्ता द्वारा नियमित रूप से हर महीने रीडर द्वारा निकाले जाने वाले बिल का भुगतान किया जा रहा था। मा...
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